नई दिल्ली, 16 मार्च : आरबीआई की नई गाइडलाइन, आज से पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं होंगे जमा, पेटीएम का फास्टैग है तो बदलना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है। हालांकि, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी यूजर का पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वह 15 मार्च के बाद भी इससे पेमेंट कर सकेगा। वहीं अगर वह चाहे तो पेटीएम वॉलेट के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। पेटीएम वॉलेट की सुविधा बंद होने से इसकी यूपीआई सर्विस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले की ही तरह काम करती रहेगी। वहीं साउंड बॉक्स की सुविधा भी मिलती रहेगी। इसके अलावा पेटीएम के जरिए टिकट बुकिंग, रिचार्ज और बिल पेमेंट करने जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया था।
बैंकों या फोनपे से ले सकते हैं नया फास्टैग
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएसएआई ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च से पहले किसी अन्य अथॉराइज्ड बैंक से नया फास्टैग खरीदने की सलाह दी है। एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की रिवाइज लिस्ट भी जारी की है।
इस लिस्ट में अब 39 बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ”पीपीबीएलÓÓ का नाम शामिल नहीं है। इन बैंकों से या आप फोनपे ऐप के जरिए भी फास्टैग मंगवा सकते हैं।
फोनपे ओपन करें और यहां बाय फास्टैग पर टैप करें।
अपना पैन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर टैप करें।
अगले पेज में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और मॉडल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
अपना डिलीवरी पता दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें।
इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा।
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