किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण की मौत के मामले में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत 

नई दिल्ली, 1 अप्रैल : शुभकरण की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायिक जांच पर स्टे देने से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच रिपोर्ट आने दो, बाद में रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की पुलिस फायरिंग में हुई हत्या की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने के हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले में आज हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। एडवोकेट प्रदीप रापडिय़ा एक याचिकर्ता हरिंदर पाल सिंह ईशर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जिसकी याचिका पर न्यायिक जांच के आदेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ऑर्डर पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें हरियाणा और पंजाब दोनों के एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास मज़बूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी सुनवाई 10 अप्रैल को होनी है और रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामले पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.