हिसार, 17 मार्च : जिलाधीश प्रदीप दहिया ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की है। जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर...