कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को अविलंब उपलब्ध हो सम्मान निधि राशि 

पाठकपक्ष न्यूज

हिसार, 14 जून : राज्य सरकार द्वारा नीति में संशोधन कर कोऑपरेटिव सोसायटी प्लॉट अलॉटमेंट कार्डों को प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में मान्यता प्रदान कर दी है। इस संशोधन से प्रदेश के लाखों लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने की सरल सुविधा मुहैया होगी। डीसी प्रदीप दहिया स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की जनसमस्याएं सुन उनका समाधान कर रहे थे। शिविर में लोगों ने जलापूर्ति, सीवरेज सफाई, बिजली लाइन ठीक करवाने, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने सहित अनेक प्रकार की समस्याएं रखी गई। उपायुक्त ने लगभग सभी समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया, जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो सका, उनके लिए उपायुक्त ने तय समय सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित बहुत कम शिकायतें रखी गई। उपायुक्त ने कहा कि इससे लग रहा है कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित ज्यादातर समस्याओं को समाधान हो चुका है। उपायुक्त ने कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में कोऑपरेटिव सोसायटी के प्लॉट अलॉटमेंट कार्डों को मान्यता प्रदान को लेकर नीति में संशोधन करने की सलाह दी थी। उन्होंने जिलेवासियों से कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वे समाधान शिविर में अपनी शिकायत रख सकते हैं। सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह समाधान शिविर उपमंडल स्तर पर भी आयोजित करवाए जा रहें हैं ताकि लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए दूर दराज न जाना पड़े। उपायुक्त ने लोगों की समस्या का स्थायी समाधान करते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को अविलंब सम्मान निधि की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में किसी भी किसान को सम्मान निधि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गांव लोहारी राघो के ग्रामीणों द्वारा पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटवाने की शिकायत पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे निशानदेही का कार्य पूर्ण कराकर एक माह के अंदर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने दयालु योजना का लाभ दिलवाने बारे रखी गई मांग पर कहा कि जल्द ही फाईल तैयार करवाकर संबंधित कार्यालय को भिजवाई जाएगी ताकि लाभार्थी को योजना का लाभ शीघ्र देकर लाभान्वित किया जा सके। उपायुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न वसूलें, अन्यथा संबंधित सेंटर संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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