लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 144 लागू

हिसार, 17 मार्च : जिलाधीश प्रदीप दहिया ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की है। जारी आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश आगामी 6 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।

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