हिसार, 20 फरवरी।
अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की त्रैमासिक पीएमएफएमई स्कीम व पीएमईजीपी जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उन्होंने संबधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाएं, जिससे उद्यमों का विस्तार व उद्यमियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को जिले के वाणिज्य क्षेत्र में उद्यमियों को आने वाली विभिन्न प्रकार की ऋण संबंधी सभी समस्याओं को हल कर उन्हें जल्द से जल्द धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कमेटी में शामिल सदस्यों को सभी विभागों से जुड़ी हुई सभी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए आर्थिक जरूरतों के हिसाब से प्लान तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण स्कीम के तहत विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में नए खाद्य उद्योग या फैक्ट्री तथा इनके विस्तारीकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजना में अधिकतम ऋण एक करोड़ रुपये तक जिसमें स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत, सरकार द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और अधिकतम सब्सिडी राशि 10 लाख रुपये तक है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह व कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक सहायता से नए खाद्य उद्योग की क्षमता बढ़ाने कारीगर/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर ओर अधिक निपुण बनाने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर आदि उपलब्ध करवाना शामिल है। योजना में शामिल उद्यमी कम से कम आठवीं पास, आयु सीमा 18 वर्ष तथा एक परिवार से एक व्यक्ति योजना का लाभ ले सकता है।
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिविरों के दौरान पोषण जागृति पखवाड़े के तहत विद्यार्थियों को किया गया जागरूक
हिसार, 20 फरवरी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण जागृति पखवाड़ा 12 फरवरी से 29 फरवरी तक जिले के प्रत्येक गांव में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुष एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किए जा रहे शिविरों के दौरान योग, साईकिल रैली, स्लोगन तथा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी सरिता सांगवान ने बताया कि शुक्रवार को गांव सातरोड खुर्द, हरिता, तलवंडी बादशाहपुर, हरिकोट, मलापुर, खारिया, भिवानी रोहिल्ला, भाटला, उमरा, महजद, ढाणा खुर्द, हांसी, भकलाना, माजरा, मोठ रांगड़ान, दौलतपुर, पाबड़ा, प्रभुवाला, फ्रांसी, खासा महाजन, कुलेरी, सुलखनी, बहबलपुर, सरसौद, घुड़साल सहित हिसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए गए। शिविर के दौरान बच्चों को योग क्रियाएं करवाने के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य जांच भी की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मनाए जा रहे इस पोषण जागृति पखवाड़ा का उद्देश्य पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खान-पान की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना था। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1739 आंगनवाड़ी केंद्र है। खंड हिसार प्रथम में 181, खंड हिसार द्वितीय में 210, खंड हिसार शहरी क्षेत्र में 128, खंड हांसी में प्रथम 307, खंड हांसी में द्वितीय 117, खंड अग्रोहा में 122, खंड आदमपुर में 137, खंड बरवाला में 246, खंड नारनौंद में 183 तथा खंड उकलाना में 108 आंगनवाड़ी केंद्र है। पोषण जागृति पखवाड़े के तहत इन आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले प्रत्येक बच्चे का वजन व कद मापा जाएगा तथा पोषण रैली, योगा, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण, प्रभात फेरी, पोषण मेला, महिला गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
फोटो कैप्शन (20 डीआईपीआरओ फोटो 03 व 04) : शिविर के दौरान योग क्रियाएं करवाते एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हुए।
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 21 फरवरी को
हिसार, 20 फरवरी।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के तहत आने वाले जिला हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 21 फरवरी को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य अभियंता/परिचालन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत नगर, हिसार के कार्यालय में की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करेगी। एक लाख से तीन लाख तक की राशि के मामलों की सुनवाई हिसार जोन स्तर पर क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष के रूप में नवीन कुमार वर्मा करेंगे, जिसमें मुख्यत: गलत बिलिंग (1 लाख से 3 लाख तक की राशि), वोल्टेज संबंधित, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, खराब मीटर को बदलने में देरी इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कमेटी द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126, 127 तथा धारा 135 से 140, 142, 143, 146, 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 01662-223302 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल zonalcgrfhisar@dhbvn.org.in
के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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