नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव 

नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने  कहा- 23 जून को 

पाठकपक्ष न्यूज

नई दिल्ली, 1३ जून :  नीट रिजल्ट में गड़बडिय़ों के विरोध में स्टूडेंट्स ने 9 जून को नई दिल्ली में एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया था। नीट एग्जाम में गड़बडिय़ों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस माक्र्स पर आपत्ति जताई थी। एनटी ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए। एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाईकोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में जहां भी ग्रेस माक्र्स को लेकर याचिका लगाई गई है वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है। मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। इनमें से गुरुवार को ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुनवाई हुई है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्ट मिलेगा

पेपर लीक के कोई सबूत नहीं 

 शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो। धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जून को मोदी 3.0 कैबिनेट में शिक्षामंत्री पद की शपथ ली है। धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जून को मोदी 3.0 कैबिनेट में शिक्षामंत्री पद की शपथ ली है।

 काउंसलिंग पर रोक लगाने से 

इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

 इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। हालांकि, एससी ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और हृञ्ज्र को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बडिय़ों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।

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