राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा अधिसूचना जारी
पाठकपक्ष न्यूज
चंडीगढ़, 22 जून : हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) के तहत प्रावधानों के अनुरूप श्रीमति काजल को जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा के रूप में उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए अधिसूचित किया है। राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा द्वारा जारी इस आशय की एक अधिसूचना अनुसार 14 जून 2024 को हुए चुनाव में श्रीमति काजल को सर्वसम्मति से जिला परिषद पानीपत की अध्यक्षा चुना गया था।
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